पन्नू केस: निखिल गुप्ता की सजा की तारीख टली, अब 20 नवंबर को फैसला
अमेरिकी अदालत ने पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई 25 सितंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर की, गुप्ता तीन आरोपों में दोषी करार दे चुके हैं

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता की सजा सुनाए जाने की तारीख टाल दी है। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की फेडरल कोर्ट ने पहले 25 सितंबर की तारीख तय की थी, लेकिन अब यह सुनवाई 20 नवंबर को सुबह 10 बजे होगी।
यह बदलाव उस व्यक्ति के अनुरोध पर हुआ, जिसकी हत्या की साजिश रची गई थी। हालांकि कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में पीड़ित का नाम नहीं है, लेकिन पन्नू के वकील ने सार्वजनिक रूप से खुद को कथित हत्या की साजिश का निशाना बताया है।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत के समक्ष दायर एक पत्र में सरकारी वकीलों ने बताया कि पीड़ित सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। उन्होंने 25 सितंबर को होने वाली सुनवाई टालने का अनुरोध किया, क्योंकि उस समय वह देश से बाहर होगा। जज विक्टर मरेरो ने यह अनुरोध मान लिया।
13 फरवरी को गुप्ता ने पन्नू की हत्या की साजिश के संबंध में हत्या के लिए सुपारी देने, इसकी साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के तीनों आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली थी।
सुपारी लेकर हत्या करने के आरोप में अधिकतम 10 साल और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। इस तरह गुप्ता को कुल मिलाकर अधिकतम 30 साल तक की सजा हो सकती है।
गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था और एक साल बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था।
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