एक्सिस बैंक ने बदले क्रेडिट कार्ड नियम, 28 अगस्त से लागू
विदेश में पेमेंट पर फीस बढ़ने से लेकर देर से बिल भरने के जुर्माने तक, एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है।

एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है, जो 28 अगस्त 2026 से लागू होंगे। इनमें विदेश में कार्ड से पेमेंट करने, देर से बिल भरने और अधूरे पेमेंट पर पैसे काटने के तरीके से जुड़े नियम शामिल हैं। बैंक ने साफ किया है कि सभी बदलाव हर कार्ड पर लागू नहीं होंगे।
सबसे बड़ा बदलाव विदेशी मुद्रा में पेमेंट पर लगने वाली फीस से जुड़ा है। बैंक ने कई कार्ड पर यह फीस 1.5 फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी कर दी है। यानी विदेश में 1 लाख रुपये के पेमेंट पर पहले जहां करीब 1,500 रुपये फीस लगती थी, अब वही रकम करीब 3,500 रुपये हो जाएगी। हालांकि मैग्नस और मैग्नस फॉर बर्गंडी कार्ड पर यह फीस 2 फीसदी और ओलिंपस कार्ड पर 1.8 फीसदी रखी गई है। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि विदेश में पेमेंट करते समय अगर स्थानीय मुद्रा में भुगतान का विकल्प मिले तो उसे चुनना बेहतर रहेगा, क्योंकि रुपये में पेमेंट चुनने पर एक्स्ट्रा फीस लग सकता है।
देर से बिल भरने पर लगने वाला जुर्माना भी बकाया राशि के आधार पर तय किया गया है। 500 रुपये तक बकाया होने पर कोई फीस नहीं कटेगी, जबकि 501 से 5,000 रुपये तक पर 500 रुपये, 5,001 से 10,000 रुपये तक पर 750 रुपये, 10,001 से 50,000 रुपये तक पर 1,200 रुपये और 50,000 रुपये से ज्यादा बकाया होने पर 1,300 रुपये कटेंगे।
एक और अहम बदलाव अधूरे पेमेंट को लेकर है। अगर ग्राहक पूरा बिल न चुकाकर कुछ रकम जमा करता है, तो बैंक उस रकम को सीधे खरीदारी के बकाये से नहीं घटाएगा। नए नियम के मुताबिक, जमा की गई रकम पहले फीस और उस पर लगने वाले कर में से काटी जाएगी, इसके बाद किस्त, ब्याज, खरीदारी की रकम और अंत में नकद निकासी के बकाये में से समायोजित होगी।
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