धमतरी ट्रिपल मर्डर: 5 आरोपियों को उम्रकैद, परिवारों ने बरसाए जूते
मामूली विवाद में तीन युवकों की हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद सुनाई, पीड़ित परिवारों ने फांसी की मांग को लेकर नाराजगी जताई।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम की अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसले के बाद अदालत परिसर से बाहर निकलते समय मृतकों के परिजनों ने आरोपियों पर जूते-चप्पल बरसाए और कहा कि घर उजाड़कर आरोपियों को क्या मिला, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
यह मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के भोयना गांव स्थित अन्नपूर्णा ढाबे के पास का है। 11 अगस्त 2025 की रात कार सवार पांच युवक धमतरी घूमने निकले थे और रास्ते में ढाबे में कुछ पूछने रुके थे। वहां पहले से मौजूद आठ लोग बिल भुगतान को लेकर विवाद कर रहे थे और कुर्सी तोड़ रहे थे। जब इन युवकों ने उन्हें रोका, तो नशे में धुत बदमाशों ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इसी दौरान मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से आलोक सिंह ठाकुर, नितिन तांडी और सुरेश निहाल पर हमला कर दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने जांच के बाद पांच बालिग और तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति के अनुसार, अदालत ने ट्रिपल मर्डर के लिए पांच आरोपियों को उम्रकैद के अलावा बलवा करने पर दो-दो साल, हथियार रखने पर पांच-पांच साल और अन्य लोगों से मारपीट के लिए छह-छह महीने की सजा सुनाई है। गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम और रणवीर साहू को हथियार रखने के मामले में अलग से भी सजा दी गई है, हालांकि तीन साल तक की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद पर फैसला सुनाया। घटना के करीब एक साल बाद, 11 नवंबर को चालान पेश किया गया था और 12 अगस्त 2026 को फैसला आया। मृतकों के परिजनों ने कहा कि उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिला। एक परिजन ने भावुक होकर बताया कि उनकी डेढ़ साल की बेटी आज भी दरवाजे की तरफ देखती है, यह सोचकर कि उसके पिता चॉकलेट लेकर वापस आएंगे। परिवारों ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
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