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बालोद: फार्महाउस हत्याकांड में चौकीदार को उम्रकैद

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर के फार्महाउस में 25 जुलाई 2024 को हुई हत्या के मामले में बालोद न्यायालय ने भुनेश्वर नेताम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

बालोद: फार्महाउस हत्याकांड में चौकीदार को उम्रकैद
फोटो: Tanvirkhan89 · CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर के फार्महाउस में हुए हत्याकांड में न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर ने आरोपी भुनेश्वर नेताम (50) को हत्या का दोषी ठहराते हुए सोमवार को आजीवन कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटेरा का है। डौंडीलोहारा निवासी देवलाल ठाकुर का कोटेरा से खरखरा मार्ग पर फार्महाउस है, जहां भुनेश्वर नेताम अपनी पत्नी लताबाई के साथ चौकीदारी करता था।

घटना कैसे हुई

25 जुलाई 2024 की शाम फार्महाउस में संजय ठाकुर, भुनेश्वर नेताम और एक अन्य चौकीदार केशव ठाकुर साथ बैठकर शराब पी रहे थे। पुलिस जांच के अनुसार, इस दौरान संजय ठाकुर बार-बार भुनेश्वर की पत्नी के पास जाकर चखना मांग रहा था, जिस पर दोनों में विवाद हुआ। कुछ देर बाद केशव ठाकुर अपनी बाड़ी चला गया, जबकि संजय वहीं रुक गया।

पुलिस के मुताबिक इसके बाद नशे की हालत में संजय ने भुनेश्वर की पत्नी के बारे में अपशब्द कहे, जिससे भुनेश्वर भड़क गया और दोनों में फिर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर भुनेश्वर ने घर में रखी टंगिया से संजय के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से संजय की मौके पर ही मौत हो गई।

अगले दिन मिली लाश

26 जुलाई को केशव ठाकुर ने डौंडीलोहारा पुलिस को सूचना दी कि ग्राम कोटेरा में देवलाल ठाकुर की बाड़ी के पास एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा है। तत्कालीन थाना प्रभारी एलपी जायसवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां संजय ठाकुर मृत मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान संदेह के आधार पर भुनेश्वर नेताम को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच पूरी की गई और चालान न्यायालय में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह न्यायालय के सामने रखे। शासन की ओर से लोक अभियोजक तोमन लाल साहू ने पैरवी की। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने भुनेश्वर नेताम को दोषी करार दिया।

यह लेख हमारी संपादकीय नीति के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है।

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