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बैकुंठपुर: छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यातायात पुलिस ने जागरूकता शिविर लगाकर छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी।

बैकुंठपुर: छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई
फोटो: Pinakpani · CC BY-SA 4.0

बैकुंठपुर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में यातायात पुलिस विभाग ने यातायात जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर का उद्देश्य छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी देना और उन्हें सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में यातायात विभाग के आरक्षक ने छात्राओं को बताया कि वाहन चलाने से पहले निर्धारित उम्र पूरी होना जरूरी है और वैध वाहन चालक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है और इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ता है।

आरक्षक ने बताया कि नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो नियम के अनुसार 25 हजार रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान है। इसके साथ ही वाहन स्वामी और अभिभावक की जिम्मेदारी भी तय है। अभिभावकों से अपील की गई कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, खुद भी नियमों का पालन करें और बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण पेश करें।

शिविर में हेलमेट पहनने, यातायात संकेतों का पालन करने, तय गति सीमा में वाहन चलाने और वैध दस्तावेजों के बिना वाहन न चलाने की सलाह भी दी गई। पुलिस ने छात्राओं से सड़क पर अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि नियम चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

यातायात पुलिस ने छात्राओं से यह भी कहा कि वे अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें।

यह लेख हमारी संपादकीय नीति के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है।

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