रायपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा
सड्डू इलाके में 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी राजू सेन को दोषी करार देते हुए सुनाई सजा।

रायपुर के सड्डू इलाके में 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी राजू सेन उर्फ खड़ा राजू उर्फ रेमंड (29) को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां ने 13 जनवरी 2026 को सरस्वती नगर थाने में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे पीड़िता अपनी नानी के घर से पैदल लौट रही थी। इसी दौरान एक नाबालिग ने उसे फोन कर बुलाया और झुमका दीदी बुला रही हैं, यह कहकर घर से बाहर निकाला। इसके बाद नाबालिग और आरोपी वाहन लेकर आए और पीड़िता को झुमका दीदी के घर ले जाने के बजाय सड्डू स्थित आरोपी के घर ले गए।
पुलिस के अनुसार घर में कोई और मौजूद नहीं था। आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका मोबाइल फोन बंद कर दिया। पीड़िता 13 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे घर से भाग निकली और पैदल चलकर करीब 9 बजे अपने घर पहुंची, जहां उसने मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
सरस्वती नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़िता और उसकी मां की सहमति से 13 जनवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में मेडिकल जांच कराई गई। 15 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। आरोपी को 18 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया और उसका भी मेडिकल परीक्षण हुआ।
अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 65(1), 127(2), 351(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी ठहराया, जबकि धारा 296 और 115(2) में उसे बरी कर दिया। आरोपी 18 मार्च से 11 अगस्त 2026 तक यानी कुल 146 दिन जेल में रहा, इस अवधि को सजा में समायोजित किया गया है।
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