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शिंदे: खाद्य मिलावट करने वालों पर लगाएं मकोका

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अधिकारियों से कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ संगठित अपराध विरोधी कानून मकोका के तहत मामले दर्ज किए जाएं।

शिंदे: खाद्य मिलावट करने वालों पर लगाएं मकोका
फोटो: Real96kmaratha · CC BY-SA 4.0

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को निर्देश दिया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त संगठित अपराध विरोधी कानून मकोका के तहत मामला दर्ज किया जाए।

शिंदे ने कहा कि ऐसे बेईमान तत्व नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। यह निर्देश उस समय आया है, जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों और मिलावट के खिलाफ राज्यव्यापी स्तर पर कार्रवाई कर रहा है।

'विकसित महाराष्ट्र 2047' की समीक्षा बैठक

उपमुख्यमंत्री ने मुंबई में एक बैठक आयोजित की, जिसमें 'विकसित महाराष्ट्र 2047' विजन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों के लिए तय किए गए लक्ष्यों की समीक्षा की गई। बैठक में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान एफडीए विभाग ने अपनी प्रस्तुति दी। इसी दौरान शिंदे ने अधिकारियों से खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में होने वाली मिलावट पर ध्यान देने के निर्देश दिए।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) राज्य का कड़ा कानून है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ किया जाता है। खाद्य मिलावट के मामलों में इस कानून के इस्तेमाल का निर्देश एफडीए की चल रही कार्रवाई को और सख्त बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।

यह लेख हमारी संपादकीय नीति के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है।

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