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बिलासपुर: रेलवे ट्रैक पार करने पर 2079 लोगों से 10.39 लाख जुर्माना

जनविश्वास अधिनियम लागू होने के 58 दिनों में आरपीएफ ने बिलासपुर मंडल में सख्त कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों पर जुर्माना लगाया

बिलासपुर: रेलवे ट्रैक पार करने पर 2079 लोगों से 10.39 लाख जुर्माना
फोटो: Dharu80 · CC BY-SA 4.0

बिलासपुर में रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जनविश्वास अधिनियम के प्रावधान 19 जून से लागू होने के बाद 58 दिनों में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 2079 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लाख 39 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला है।

यह कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सौरभ कुमार के निर्देशन में की गई। रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाने का दावा किया है।

अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक, यार्ड और अन्य प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है। इससे गंभीर दुर्घटना, चोट या मौत की आशंका रहती है। साथ ही यह रेलवे अधिनियम की धारा 147 का भी उल्लंघन है।

19 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मंडल में धारा 147 के तहत कुल 2079 मामले दर्ज किए गए, जिनसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह जुर्माना वसूला गया।

रेल प्रशासन ने यात्रियों और आम नागरिकों से रेलवे परिसरों में अनाधिकृत प्रवेश न करने और रेल सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे रेलवे ट्रैक और यार्ड से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, लाइन पार करने के लिए केवल निर्धारित पैदल पुल, भूमिगत मार्ग या अधिकृत क्रॉसिंग का ही उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनाधिकृत प्रवेश की सूचना तत्काल आरपीएफ या जीआरपी को देने का आग्रह किया गया है।

यह लेख हमारी संपादकीय नीति के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है।

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