सूरजपुर: जमीन विवाद में हमला, तीन फरार आरोपी गिरफ्तार
बसदेई पुलिस ने ग्राम जूर के तीन आरोपियों को पकड़ा, घटना में इस्तेमाल डंडे भी बरामद; एक आरोपी की तलाश जारी।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर हुए प्राणघातक हमले के मामले में बसदेई चौकी पुलिस ने तीन और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे भी बरामद किए हैं। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी।
पुलिस के अनुसार, ग्राम जूर निवासी हसीना बीबी ने बसदेई चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहम्मद आयुब अंसारी के परिवार से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। 14 अप्रैल 2026 की शाम करीब 5 बजे वे अपने ससुर सफी अहमद और बहू सहेबा के साथ खेत में बनी झोपड़ी में बैठी थीं। आरोप है कि इसी दौरान मोहम्मद आयुब अंसारी, उसके दोनों बेटे, भतीजा और पत्नी डंडे-लाठी लेकर वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
बीच-बचाव करने पहुंचे यासीन घायल
विवाद की जानकारी मिलने पर हसीना बीबी के पति मो. यासीन मौके पर पहुंचे। शिकायत के मुताबिक आयुब अंसारी, उसकी पत्नी, बेटों और भतीजे असलम अंसारी ने डंडों से उनके साथ मारपीट की, जिससे सिर पर गंभीर चोट आई। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। घायल यासीन को उपचार के लिए जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया गया।
तीन शहरों में छिपे थे आरोपी
रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 244/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान 5 अगस्त को आरोपी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी फरार थे। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर तलाश तेज की गई और मोहम्मद आयुब अंसारी (50), अख्तर रजा (27) तथा उमर रजा (23) — तीनों निवासी ग्राम जूर — को पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे एक महिला रिश्तेदार की मदद से अंबिकापुर, दंतेवाड़ा और भोपाल में छिपकर रह रहे थे। मामले में एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है।
अवैध शराब के साथ एक और गिरफ्तार
अलग कार्रवाई में लटोरी चौकी पुलिस ने 7 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर लटोरी बाजार चौक के पास घेराबंदी कर ग्राम तुलसी निवासी रामकुमार (36) को पकड़ा। उसके पास से 180 एमएल की 35 नग अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 5,250 रुपये आंकी गई। मोटरसाइकिल जब्त कर अपराध क्रमांक 246/2026 में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
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