रायगढ़: सब्जी न बनाने पर पत्नी की हत्या, पति को उम्रकैद
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पति ने डंडे से पीटकर पत्नी की जान ली थी, अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सब्जी न बनाने की बात पर पति द्वारा पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने अभिलाल एक्का को हत्या का दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
यह घटना रैरूमाखुर्द चौकी क्षेत्र के ग्राम बोंकीटोला पतरापारा की है। 27 मई 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि अभिलाल एक्का ने अपनी पत्नी क्षमा एक्का की डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। तत्कालीन चौकी प्रभारी जेम्स कुजूर ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर मौके पर जांच शुरू की थी।
जांच में सामने आया कि अभिलाल के चचेरे भाई महेश एक्का को अभिलाल ने खुद बताया था कि उससे गलती हो गई है और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। जब महेश मौके पर पहुंचा तो क्षमा एक्का जमीन पर मृत मिली, उसके सिर पर चोट के निशान थे।
पूछताछ में अभिलाल ने कबूल किया कि रात में उसने पत्नी से सब्जी बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे गुस्से में आकर उसने बांस के डंडे से पत्नी के सिर और माथे पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल डंडा भी जब्त किया।
विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अभिलाल एक्का को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के साथ 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही मृतका के विधिक वारिसों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा की गई। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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