महुआ मोइत्रा के खिलाफ हेट स्पीच केस में गिरफ्तारी वारंट जारी
नदिया जिले की कृष्णानगर अदालत ने बार-बार समन के बावजूद पेश न होने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर अदालत ने बुधवार 19 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। यह आदेश कथित हेट स्पीच मामले में अदालत के समन का लगातार अनुपालन न करने पर दिया गया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कृष्णानगर अदालत के तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को मोइत्रा को अगले दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुईं। इसके बाद अदालत ने तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि वारंट पर अमल की रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत में पेश की जाए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'अदालत के आदेश की लगातार अनदेखी, आरोपी का अदालत के आदेश का पालन करने के प्रति लापरवाह रवैया दिखाता है और इसलिए अदालत के पास उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है।' अदालत ने यह भी कहा कि मोइत्रा के वकील ने बताया था कि वे किसी भी समय अदालत में पेश नहीं होंगी, जिससे उनके अदालत के प्रति सम्मान न होने का संकेत मिलता है। वकील ने अदालत परिसर के बाहर बदसलूकी की आशंका भी जताई थी।
यह मामला महिलाओं की गरिमा के अपमान और हेट स्पीच से जुड़े आरोपों पर दर्ज किया गया था। कृष्णानगर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मोइत्रा के खिलाफ धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना), धारा 299 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 353(2) (हेट स्पीच) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर अदालत ने समन जारी किए थे, जिनका मोइत्रा ने अनुपालन नहीं किया।
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