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केरल: संबंध छुपाने को गर्भवती प्रेमिका की हत्या, उम्रकैद

थोडुपुझा अदालत ने 2012 के हत्याकांड में 63 वर्षीय मैथ्यू देवस्या को दोषी करार दिया, आठ महीने की गर्भवती अंबिली की गला घोंटकर हत्या की गई थी।

केरल: संबंध छुपाने को गर्भवती प्रेमिका की हत्या, उम्रकैद
फोटो: Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net/ facebook · CC BY-SA 3.0

केरल की एक अदालत ने 2012 में एक महिला प्लांटेशन वर्कर की हत्या के मामले में 63 वर्षीय मैथ्यू देवस्या को उम्रकैद की सजा सुनाई है। थोडुपुझा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानू एस. पनिकर ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मैथ्यू देवस्या, जिसे थंकाचन के नाम से भी जाना जाता है, कट्टाप्पना के पास एक इलायची के बागान में सुपरवाइजर था, जबकि अंबिली नाम की महिला वहां प्लांटेशन वर्कर के रूप में काम करती थी। दोनों के बीच संबंध थे और अंबिली गर्भवती हो गई थी। आरोपी शादीशुदा था, जबकि अंबिली अविवाहित थी।

अभियोजन के मुताबिक, अपने संबंध का खुलासा होने और बदनामी से बचने के लिए आरोपी ने अंबिली की हत्या की योजना बनाई। उसने प्लास्टिक की रस्सी और तिरपाल का इंतजाम कर अंबिली को पम्पाडुमपारा इलाके में बुलाया और पास के एक कॉफी बागान के सुनसान हिस्से में ले जाकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उस समय अंबिली आठ महीने की गर्भवती थी। हत्या के बाद शव को तिरपाल में लपेटकर पत्थरों से बांधा गया और पास के तालाब में फेंक दिया गया।

अंबिली के घर नहीं लौटने पर माता-पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में कुछ श्रमिकों को तालाब में बदबूदार तिरपाल दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। तिरपाल से महिला और एक बच्चे का शव मिला, जिसकी गर्भनाल अभी भी महिला के शरीर से जुड़ी हुई थी। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि शव अंबिली का ही था और देवस्या ही गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता था।

सरकारी वकील एस.एस. सनीश ने बताया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने देवस्या को दोषी ठहराया।

यह लेख हमारी संपादकीय नीति के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है।

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