कर्नाटक में गुटखा-पान मसाला बैन, बेचने पर जेल और जुर्माना
कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया, बेचने-रखने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान।

कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला 10 अगस्त 2026 को जारी आदेश के साथ पूरे राज्य में लागू हो गया है। अब इन उत्पादों को बनाने, बेचने, स्टॉक करने और रखने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति गुटखा-पान मसाला बेचता या स्टॉक करता पाया जाता है, तो उसे 6 महीने की जेल और 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर इन उत्पादों के सेवन से किसी की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो जुर्माना बढ़कर 5 लाख रुपये तक हो सकता है।
सबसे कड़ी सजा का प्रावधान मृत्यु से जुड़े मामलों में रखा गया है। अगर बैन किए गए उत्पाद के सेवन से किसी की मौत हो जाती है, तो दोषी को 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
हालांकि यह नियम मुख्य रूप से बेचने, रखने, बनाने और सप्लाई करने वालों पर लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी इस्तेमाल के लिए यह सामान खरीदता है, तो सीधे जेल की सजा का कोई प्रावधान इस आदेश में नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू खाकर थूकने पर अन्य नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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