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जांजगीर: डेयरी संचालक की हत्या में दो को उम्रकैद

चांपा के शंकर नगर में 26 जून 2024 को छोटे लाल पाण्डेय की वायर से गला घोंटकर हत्या और जेवर लूट के मामले में जिला मुख्य न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया।

जांजगीर: डेयरी संचालक की हत्या में दो को उम्रकैद
फोटो: Keshav rathore · CC BY-SA 4.0

जांजगीर-चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में डेयरी संचालक छोटे लाल पाण्डेय की हत्या और लूट के मामले में जिला मुख्य न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

दोषी करार दिए गए आरोपी दीपक यादव (30) और मिर्जा शाहिद बेग (26) हैं। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक सजा के लिए छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

कैसे हुई थी घटना

लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के मुताबिक यह घटना 26 जून 2024 की है। शंकर नगर निवासी डेयरी संचालक छोटे लाल पाण्डेय घर पर थे, तभी दीपक यादव और मिर्जा शाहिद बेग लूट की नीयत से उनके घर में घुस गए। दोनों ने वायर से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए।

हत्या की जानकारी मिलने पर चांपा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।

19 गवाहों के बयान

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अभियोजन पक्ष के लिए सबसे मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य वायर साबित हुआ — घटनास्थल से मिले वायर के टुकड़े और दीपक यादव के पास से बरामद वायर के टुकड़े एक ही निकले।

जिला मुख्य न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने सुनवाई के दौरान सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर पाया कि छोटे लाल पाण्डेय की हत्या और सोने-चांदी के जेवरों की लूट संदेह से परे प्रमाणित है। इसी आधार पर दोनों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई।

यह लेख हमारी संपादकीय नीति के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से तैयार किया गया है।

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