जान्हवी कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट से व्यक्तित्व अधिकार मामले में राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने जान्हवी कपूर से जुड़े अश्लील और पोर्नोग्राफिक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का अंतरिम आदेश दिया, लेकिन फैन पेज हटाने से इनकार किया।

अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने 5,000 से अधिक वेबपेज, सोशल मीडिया पोस्ट, एआई-जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, फर्जी अकाउंट, नकली बुकिंग एजेंसियों और चैटबॉट्स को हटाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भांभानी ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जान्हवी से जुड़े अश्लील और पोर्नोग्राफिक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत और दलीलें व्यापक हैं।
कोर्ट ने जान्हवी कपूर के वकील को उन वेबपेजों की सूची सौंपने को कहा जिन पर स्पष्ट रूप से अश्लील कंटेंट मौजूद है या जिन पर उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री की जा रही है।
हालांकि, अदालत ने फैन पेज हटाने की मांग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
इससे पहले अभिनेत्री तब्बू ने भी व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें राहत दी थी। कोर्ट ने तब्बू के नाम, तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के बिना अनुमति व्यावसायिक या अनुचित इस्तेमाल पर रोक लगाई और गूगल, एक्स तथा रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स को उनसे जुड़े एआई जेनरेटेड, डीपफेक व आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने का आदेश दिया था।
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